क्या भारत में फसेबूक, वाट्सएप्प, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगेगा? भारत में social मीडिया का भविष्य क्या होगा?
25 मई 2021को फ़ेसबुक, वाट्सएप्प,इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट को सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करने का अंतिम दिवस था,तो क्या 26 मई 2021 से ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हमारे देश मे हमेशा के लिए प्रतिबंध लग जायेगा। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को 3 महीने का समय दिया गया था कि सरकार के नए नियमों का पालन करें । सिर्फ भारतीय कंपनी कू(KOO) इंडियन ट्विटर ने ही सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत किया है किंतु अन्य सोशल मीडिया साइट द्वारा अंतिम तिथि तक किसी भी प्रकार का जवाब सरकार को प्रस्तुत नही किया है । तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार अपने सख्त नियमो का हवाला देके इन सभी सोशल मीडिया एप्पलीकेशन को देश मे प्रतिबंध कर देगी या नियमो को पालन करने के लिए कुछ और समय देगी । तो चलिए जानते है कि सराकर के नए गाइडलाइंस में क्या कहा गया है कि जिसके न मानने से सभी को प्रतिबंध का खतरा बन सकता है।
1. नए IT नियम क्या है?—
25फरवरी 2021 को The information technology (intermediary guidelines and digital media ethics code rules)2021 के अनुसार सभी सोशल मीडिया कम्पनियों को रेसिडेंट गरिएवंस ऑफिसर, चीफ compliance अफसर ओर नोडल कांटेक्ट पर्सन की नियुक्ति करना अनिवार्य है तथा भारतीय सीमा के अंदर ही इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी । इन अधिकारियों का मुख्य कार्य शिकायतों का निराकरण,सामग्री की निगरानी ,आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का कार्य करेंगे ।इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सरकार ने सभी कंपनियों को 3 माह का समय दिया था,किन्तु अंतिम तिथि 25 मई 2021 तक भारतीय ट्विटर कंपनी koo को छोड़कर अन्य किसी भी कंपनी ने सरकार को जवाब नहीं दिया था। इसी नियम के तहत इन सभी कंपनियों पर प्रतिबंध लगने का खतरा मंडरा रहा है।
2.सेक्शन 79 को हटाना–
सरकार ने यह बात भी स्पष्ट कर दिया है ,कि सोशल मीडिया कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उन पर privecy प्रोटेक्शन section 79 of the information technology act हटा देगी ।
आखिर ये सेक्शन 79 में क्या उल्लेख है समझते है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया साइट या एप्लीकेशन से कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी की होगी न कि किसी व्यक्ति विशेष की । क्योंकि यह सेक्शन 79 अब तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को प्रोटेक्शन देती थी कि जो भी कोई गलत पोस्ट करता है या टिप्पणी करता है तो जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होती थी । यदि यह सेक्शन 79 सरकार हटा देती है तो किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए कंपनी दोषी होगी ।
3. सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा उठाये कदम–
भारतीय ट्विटर कंपनी koo ने सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है।
फेसबुक के अधिकारियों के अनुसार कहा गया है कि नए IT नियम का पालन किया जाएगा लेकिन कुछ और वक़्त चाहिए ।
ट्विटर ने सरकार से 6 माह का समय मांगा है नए IT नियमों के पालनार्थ के लिए ।
यह नियम सिर्फ सोशल मिडिया पर ही नही बल्कि OTT प्लेटफार्म पर भी लागू होंगे चाहे वह यु-ट्यूब हो या गूगल हो । सभी कंपनियों पर समान रूप से यह नियम लागू होंगे।
4.नए नियम को लागू करने प्रमुख कारण–
नए IT रूल्स में स्पष्ट लिखा गया है,कि सोशल मीडिया साइट्स को 3 अधिकारी नियुक्त करने होंगे क्योंकि ये 3 अधिकारी सोशल मीडिया साइट्स में आपत्तिजनक पोस्ट की निगरानी करेंगे तथा उपभोक्ता के शिकायत का निराकरण 24 घण्टे में करेंगे । यह एक तरह का उपभोक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन है।
क्योंकि अभी तक ऐसा नही होता था कि उपभोक्ता अपने शिकायत कंपनी के किसी व्यक्ति विशेष को कर सके किन्तु इस नियम के बाद कोई भी उपभोक्ता शिकायत करने में समर्थ होगा।
सभी सोशल मीडिया को सख्त निर्देश है, कि अपने कंपनी का भौतिक जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है ताकि उपभोक्ता कंपनी के अड्रेस में भी सम्पर्क कर सकें।
26 मई 2021 के बाद सरकार क्या निर्णय लेगी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म सरकार से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहें है।
PR CLASSES BALODA
Pravin pradhan
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Thank u
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